राज्य में NIPUN BHARAT कार्यक्रम के अंतर्गत NAT परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सभी मंडलों के लिए कक्षा 1-3 और 4-8 के छात्रों की परीक्षा का समय सारिणी तैयार की गई है, जिसमें हर मंडल में परीक्षा आयोजन की तिथियाँ निश्चित की गई हैं।
शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे विभागीय आदेश का अवश्य अवलोकन करें और परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करें। परीक्षा के सुचारू और प्रभावी आयोजन के लिए छात्रों और शिक्षकों को समयानुसार तैयारी में जुटने का आग्रह किया गया है।
NAT का आयोजन दिनांक 25 – 30 नवंबर को मंडल के हिसाब से इस सूची तथा समय सारिणी के अनुसार किया जाएगा।
| मंडल | दिनांक | दिन | कक्षा |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | 25-Nov-2024 | सोमवार | 1-3 |
| 26-Nov-2024 | मंगलवार | 4-8 | |
| अयोध्या | 25-Nov-2024 | सोमवार | 1-3 |
| 26-Nov-2024 | मंगलवार | 4-8 | |
| प्रयागराज | 25-Nov-2024 | सोमवार | 1-3 |
| 26-Nov-2024 | मंगलवार | 4-8 | |
| सहारनपुर | 25-Nov-2024 | सोमवार | 1-3 |
| 26-Nov-2024 | मंगलवार | 4-8 | |
| कानपुर | 25-Nov-2024 | सोमवार | 1-3 |
| 26-Nov-2024 | मंगलवार | 4-8 | |
| बरेली | 25-Nov-2024 | सोमवार | 1-3 |
| 26-Nov-2024 | मंगलवार | 4-8 | |
| गोरखपुर | 27-Nov-2024 | बुधवार | 1-3 |
| 28-Nov-2024 | गुरुवार | 4-8 | |
| वाराणसी | 27-Nov-2024 | बुधवार | 1-3 |
| 28-Nov-2024 | गुरुवार | 4-8 | |
| चित्रकूट | 27-Nov-2024 | बुधवार | 1-3 |
| 28-Nov-2024 | गुरुवार | 4-8 | |
| मेरठ | 27-Nov-2024 | बुधवार | 1-3 |
| 28-Nov-2024 | गुरुवार | 4-8 | |
| अलीगढ़ | 27-Nov-2024 | बुधवार | 1-3 |
| 28-Nov-2024 | गुरुवार | 4-8 | |
| झाँसी | 27-Nov-2024 | बुधवार | 1-3 |
| 28-Nov-2024 | गुरुवार | 4-8 | |
| देवीपाटन | 29-Nov-2024 | शुक्रवार | 1-3 |
| 30-Nov-2024 | शनिवार | 4-8 | |
| मुरादाबाद | 29-Nov-2024 | शुक्रवार | 1-3 |
| 30-Nov-2024 | शनिवार | 4-8 | |
| आजमगढ़ | 29-Nov-2024 | शुक्रवार | 1-3 |
| 30-Nov-2024 | शनिवार | 4-8 | |
| आगरा | 29-Nov-2024 | शुक्रवार | 1-3 |
| 30-Nov-2024 | शनिवार | 4-8 | |
| बस्ती | 29-Nov-2024 | शुक्रवार | 1-3 |
| 30-Nov-2024 | शनिवार | 4-8 | |
| मिर्जापुर | 29-Nov-2024 | शुक्रवार | 1-3 |
| 30-Nov-2024 | शनिवार | 4-8 |
परख एप कैसे डाउनलोड करें ? (फोटो पर क्लिक करें)
संशोधित आदेश देखें



