Escort Allowance Scheme: ₹600 Monthly Assistance to Disabled Students in UP Govt Schools
उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस योजना (Escort Allowance Scheme) शुरू की है। इसके तहत बच्चों को स्कूल आने के लिए हर माह ₹600 की आर्थिक सहायता मिलेगी। जानें योजना की पात्रता, प्रक्रिया और लाभ।
खबर का सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए ‘एस्कॉर्ट अलाउंस योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के वे बच्चे जो अकेले स्कूल नहीं आ सकते, उन्हें हर महीने ₹600 की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनके सहायक (escort) की व्यवस्था के लिए होगी। योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से ‘प्रेरणा’ और ‘समर्थ’ पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। 30 सितंबर तक पात्र बच्चों की पहचान और प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
📌 विस्तार से खबर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत गंभीर और बहु-दिव्यांग बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ‘एस्कॉर्ट अलाउंस योजना’ के तहत कक्षा 1 से 8 तक के ऐसे बच्चों को हर महीने ₹600 की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है, जो स्वयं स्कूल नहीं आ सकते।
इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ना और उनके लिए स्कूल आना-जाना आसान बनाना है। इस योजना से लगभग 13,991 बच्चों को लाभ मिलेगा। कुल 8.39 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे बच्चों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी और अन्य गंभीर दिव्यांगता से पीड़ित बच्चों को 10 महीनों तक यह सहायता दी जाएगी। पात्रता की जांच ‘प्रेरणा’ और ‘समर्थ’ पोर्टल पर की जाएगी। 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र और नियमित उपस्थिति अनिवार्य होगी।
प्रधानाध्यापक पात्र बच्चों की सूची बनाएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और अंतिम स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देंगे। सरकार ने 30 सितंबर तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूलों में रैंप निर्माण भी तेज़ी से किया जा रहा है।
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📌 मुख्य बिंदु (Highlights):
- परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले गंभीर दिव्यांग बच्चों को हर माह ₹600 की आर्थिक मदद।
- 13,991 बच्चों को DBT के माध्यम से ₹8.39 करोड़ की सहायता।
- ‘प्रेरणा’ और ‘समर्थ’ पोर्टल के माध्यम से पात्रता की पुष्टि।
- 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र और नियमित उपस्थिति अनिवार्य।
- 30 सितंबर 2025 तक बच्चों की पहचान और प्रक्रिया पूरी होगी।