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Shikshamitra Transfer Policy 2025: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के लिए स्थानांतरण नीति जारी, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ? जानें पूरी जानकारी | शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत

UP Shikshamitra Transfer Policy 2025: नई स्थानांतरण नीति की जानकारीउत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के लिए नई ट्रांसफर नीति लागू

Shikshamitra Transfer Policy 2025: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के लिए स्थानांतरण नीति जारी, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ? जानें पूरी जानकारी | शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत

जानें शिक्षामित्र स्थानांतरण नीति 2025 (Shikshamitra Transfer Policy 2025) की पूरी जानकारी। आवेदन प्रक्रिया, जिला स्तरीय समिति के नियम और स्थानांतरण आदेश की हर जरूरी जानकारी हिंदी में पढ़ें।

शिक्षामित्र स्थानांतरण नीति 2025: आसान भाषा में समझिए

सारांश:

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के स्थानांतरण और समायोजन के लिए एक नई नीति पेश की है। अब शिक्षामित्र अपने पसंदीदा स्थान पर काम कर सकते हैं। विवाहित महिला शिक्षामित्र अपने पति के निवास वाले जिले में स्थानांतरण करा सकती हैं। पुरुष और अविवाहित महिला शिक्षामित्र अपने वर्तमान स्कूल, मूल स्कूल या अपने ग्राम पंचायत/वार्ड के खाली पद पर स्थानांतरण का विकल्प चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन होगी, जिसे एनआईसी पोर्टल और जिला स्तरीय समितियों की देखरेख में चलाया जाएगा।

Shikshamitra transfer policy
Shikshamitra transfer policy

स्थानांतरण प्रक्रिया को आसान भाषा में समझें:

1. कौन कहां जा सकता है?

  • विवाहित महिला शिक्षामित्र:
    • वर्तमान स्कूल में काम जारी रख सकती हैं।
    • पति के रहने वाले जिले में स्थानांतरण ले सकती हैं (पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर)।
    • अपने गांव या वार्ड के खाली पद पर स्थानांतरण करा सकती हैं।
  • पुरुष और अविवाहित महिला शिक्षामित्र:
    • अपने मौजूदा स्कूल में रह सकते हैं।
    • अपने मूल स्कूल में वापस जा सकते हैं।
    • अपने गांव या वार्ड के खाली पद पर स्थानांतरण करा सकते हैं।

2. आवेदन कैसे करें?

  • शिक्षामित्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • अधूरे आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
  • आवेदन प्रक्रिया एनआईसी पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी।
  • सभी जरूरी कागजात अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3. कौन निर्णय लेगा?

  • एक जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी। इस समिति में शामिल होंगे:
    • जिलाधिकारी (समिति के अध्यक्ष)
    • मुख्य विकास अधिकारी
    • जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य
    • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
    • सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी
  • यह समिति सभी आवेदनों की जांच करेगी और फाइनल निर्णय लेगी।

4. स्कूलों में खाली जगह की जानकारी:

  • जहां कोई शिक्षामित्र नहीं है:
    • प्राथमिक और समग्र विद्यालय में 2 रिक्त पद होंगे।
    • नक्सल प्रभावित जिलों में 3 पद खाली होंगे।
  • जहां पहले से शिक्षामित्र काम कर रहे हैं:
    • अगर 1 शिक्षामित्र है, तो 1 और पद खाली रहेगा।
    • नक्सल प्रभावित जिलों में, 2 शिक्षामित्र होने पर 1 पद और खाली रहेगा।
  • इन सभी रिक्तियों की जानकारी मानव संसाधन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

5. कैसे होगा चयन?

  • आवेदन की जांच निम्नलिखित आधारों पर होगी:
    • शिक्षामित्र का अनुभव (हर संविदा वर्ष के लिए अंक मिलेंगे)।
    • यदि कोई शिक्षामित्र गंभीर बीमारी से ग्रसित है।
    • दिव्यांग शिक्षामित्रों को प्राथमिकता मिलेगी।
    • यदि शिक्षामित्र के पति/पत्नी सरकारी नौकरी में हैं।
    • एकल अभिभावकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इन मानकों पर अंक दिए जाएंगे और फिर फाइनल सूची तैयार की जाएगी।

6. अंतिम सूची और आदेश कैसे जारी होगा?

  • एनआईसी पोर्टल पर अंतिम सूची तैयार होगी।
  • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षामित्रों को स्थानांतरण का आदेश जारी करेंगे।
  • आदेश मिलने के 3 कार्यदिवस के अंदर शिक्षामित्र को नए स्कूल में रिपोर्ट करना होगा।

चरणवार प्रक्रिया:

चरण 1: ऑनलाइन आवेदन करें

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें।
  2. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  3. फॉर्म का प्रिंट निकालकर खंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा करें।

चरण 2: खाली पदों की पहचान

  1. खंड शिक्षा अधिकारी स्कूलों की खाली जगहों की लिस्ट बनाएंगे।
  2. शिक्षामित्रों की सेवा रिकॉर्ड्स पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।
  3. जिन शिक्षामित्रों ने त्यागपत्र दिया है या उनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, उनकी जानकारी भी अपडेट की जाएगी।

चरण 3: जिला समिति का निर्णय

  1. समिति सभी आवेदनों की जांच करेगी।
  2. अनुभव और जरूरत के आधार पर शिक्षामित्रों को अंक दिए जाएंगे।
  3. जिनके अंक सबसे ज्यादा होंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

चरण 4: फाइनल लिस्ट और आदेश जारी

  1. एनआईसी द्वारा तैयार लिस्ट जिला प्रशासन को दी जाएगी।
  2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदेश जारी करेंगे।

चरण 5: स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करें

  1. आदेश मिलने के 3 दिनों के अंदर शिक्षामित्र को वर्तमान स्कूल से मुक्त कर दिया जाएगा।
  2. शिक्षामित्र को तुरंत नए स्कूल में काम शुरू करना होगा।
  3. यदि तय समय पर रिपोर्ट नहीं की गई, तो स्थानांतरण रद्द हो सकता है।

महत्वपूर्ण बातें:

  • जिन शिक्षामित्रों को अपने वर्तमान स्कूल में रहना है, उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
  • सभी शिक्षामित्र फॉर्म का प्रिंट लेकर खंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा करें।
  • जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
  • पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन होगी।

यह नीति शिक्षामित्रों को अपने कार्यक्षेत्र का चुनाव करने का अवसर देती है। इससे न केवल उनका जीवन आसान होगा, बल्कि वे अपने परिवार और काम के बीच बेहतर संतुलन बना सकेंगे। यदि आप शिक्षामित्र हैं, तो समय पर आवेदन करें और सभी निर्देशों का पालन करें। यह नीति शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और शिक्षामित्रों के जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।


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सरकार द्वारा जारी विस्तृत आदेश नीचे दिया गया है जिसको आप पढ़कर समझ सकते है और यही आदेश मान्य होगा

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By Harendra Kumar

Harendra Kumar, Deeply passionate about education and literature. I guide students to excel in the English language with dedication and care. Writing is my passion, and I take pride in contributing to www.basicshikshaportal.com to support the cause of education.

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